रिसाली नगर निगम का बीएसपी को ₹28.86 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस, 15 दिन का अल्टीमेटम

BSP को ₹28.86 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस जारी

May 28, 2025 - 10:05
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रिसाली नगर निगम का बीएसपी को ₹28.86 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस, 15 दिन का अल्टीमेटम

रिसाली नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, खाली जमीन और व्यावसायिक परिसरों पर बकाया वसूलने की तैयारी

भिलाई, 27 मई

रिसाली नगर निगम (आरएमसी) ने भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) को एक भारी-भरकम ₹28.86 करोड़ का संपत्ति कर नोटिस जारी कर शहर में हड़कंप मचा दिया है। यह नोटिस बीएसपी द्वारा लंबे समय से लंबित संपत्ति कर का भुगतान न करने और स्व-घोषित कर विवरण में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के बाद जारी किया गया है।

आरएमसी आयुक्त मोनिका वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि राशि का भुगतान निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया गया, तो बकाया पर प्रति माह 2% का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम के राजस्व में लगातार आ रही गिरावट के मद्देनजर इस कार्रवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुनर्मूल्यांकन में सामने आई चौंकाने वाली विसंगति

दरअसल, नागरिक अधिकारियों द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, बीएसपी ने अपनी अद्यतन संपत्ति कर घोषणाएं दाखिल करने या अपने कर विवरण को अपडेट करने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसी के चलते, आयुक्त मोनिका वर्मा ने बीएसपी के स्वामित्व वाली सभी आवासीय इकाइयों और रिसाली क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन का गहन पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया।

इस ताजा गणना में कुल कर राशि बढ़कर ₹6.69 करोड़ हो गई है। इसके अलावा, स्व-घोषित रिटर्न में पाई गई अनियमितताओं के कारण ₹23.50 करोड़ की कमी पर नियमों के अनुसार पांच गुना जुर्माना भी जोड़ा गया है, जिससे कुल देय राशि ₹28.86 करोड़ तक पहुंच गई है।

कानूनी प्रावधानों का सहारा

पुनर्मूल्यांकन से यह भी पता चला कि बीएसपी केवल अपने टाउनशिप के आवासीय क्वार्टरों पर ही कर लगा रहा था, जबकि रिसाली के भीतर उसके कब्जे में आने वाली खाली जमीन, बड़े-बड़े बगीचों, धार्मिक इमारतों और विशाल वाणिज्यिक परिसरों पर कर छोड़ दिया गया था।

नगर निगम ने इस मामले में मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 (जिसे छत्तीसगढ़ ने अपनाया है) की धारा 138 की उपधारा 2 और 3, और छत्तीसगढ़ नगर पालिका संपत्ति कर मूल्यांकन नियम, 2021 के नियम 14 के प्रावधानों को लागू किया है। ये नियम भुगतान न किए गए कर अंतरों पर पूर्ण निपटान होने तक 2% मासिक अधिभार लगाने की अनुमति देते हैं।

पहले भुगतान होता था कम, अब अल्टीमेटम

गौरतलब है कि पहले भिलाई स्टील प्लांट भिलाई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता था और वह प्रति वर्ष ₹1.52 करोड़ संपत्ति कर के रूप में भुगतान करता था। नई नागरिक निकाय, रिसाली नगर निगम के गठन के बाद यह भुगतान बंद हो गया था।

नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि बीएसपी को नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि बीएसपी ऐसा करने में विफल रहता है, तो लागू कानूनों के अनुसार निगम द्वारा एकतरफा वसूली कार्रवाई की जाएगी। यह कदम रिसाली नगर निगम के लिए राजस्व संग्रह में एक बड़ी सफलता साबित हो सकता है।

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