थाने में सूचना दिए बिना मकान या दुकान किराए पर देना पड़ेगा भारी, हो सकती है 6 माह की जेल या जुर्माना, कलेक्टर का कड़ा आदेश
किराएदार अथवा उनके यहां किसी आगंतुक द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस थाने को सूचित करना होगा।

कलेक्टर का कड़ा आदेश:
भिलाई, 31 मई 2025:
दुर्ग जिले में सुरक्षा व्यवस्था और जनहित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, अब मकान मालिकों और प्रतिष्ठानों के मालिकों को अपनी संपत्ति किराए पर देने से पहले किराएदारों का पूरा विवरण निकटतम थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 9 मई 2025 से 2 माह की अवधि के लिए अथवा इसे निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा।
क्या है नया आदेश?
कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा जारी आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
किराएदार का विवरण अनिवार्य: मकान मालिकों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को अपनी संपत्ति किराए पर देने से पहले किराएदार का पूरा विवरण (नाम, पता, पहचान पत्र आदि) संबंधित थाने में जमा करना होगा।
पुराने किराएदारों की जानकारी: यदि पहले से ही कोई किराएदार रह रहा है, तो उसकी जानकारी भी अब थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा।
संदिग्ध गतिविधि की सूचना: इसके अतिरिक्त, किराएदार अथवा उनके यहां किसी आगंतुक द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस थाने को सूचित करना होगा।
उल्लंघन पर दंड का प्रावधान:
इस आदेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।
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