मुंबई: छोटा राजन को आर्म्स एक्ट मामले में ज़मानत से इनकार, कोर्ट ने अपराध को बताया गंभीर प्रकृति का
बड़ी खबर: गैंगस्टर छोटा राजन को झटका!

मुंबई, 30 मई (पीटीआई)
मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को 2005 के एक आर्म्स एक्ट मामले में ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह अपराध "गंभीर प्रकृति" का है।
विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल ने 28 मई को दिए अपने आदेश में, छोटा राजन द्वारा मुकदमे में हो रही देरी की दलील को भी खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा, "वर्तमान मामला गंभीर प्रकृति का है। अभियोजन पक्ष पहले ही कुल 45 गवाहों से पूछताछ कर चुका है, और अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुकदमे की सुनवाई जल्द ही पूरी होने की संभावना है।"
अदालत ने स्पष्ट किया कि राजन इस मौजूदा मामले में ज़मानत का हकदार नहीं है।
यह मामला 2005 का है, जब पुलिस ने राजन के गुर्गों द्वारा एक आपराधिक सिंडिकेट के हिस्से के रूप में इस्तेमाल के लिए रखी गई 34 रिवॉल्वर, तीन पिस्तौल, एक साइलेंसर और 1,283 जीवित कारतूसों का एक बड़ा ज़खीरा ज़ब्त किया था।
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