
राहुल गांधी मानहानि केस में बड़ा मोड़: सावरकर के पोते की याचिका खारिज, कोर्ट में पेश की गई CD निकली खाली
पुणे। विनायक दामोदर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में रविवार को बड़ा मोड़ आया। पुणे की एमपी-एमएलए अदालत ने वीडी सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं, क्योंकि केस के आधार के तौर पर पेश की गई सीडी अदालत में चल ही नहीं पाई। जांच में वह पूरी तरह खाली निकली।

कोर्ट में पेश की गई CD में निकला ‘जीरो कंटेंट’
शिकायतकर्ता की ओर से दी गई उस सीडी में 2023 में लंदन में राहुल गांधी के कथित भाषण का वीडियो होने का दावा किया गया था। लेकिन जैसे ही अदालत ने इसे चलाने का आदेश दिया, सीडी में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। अदालत ने स्पष्ट कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई अतिरिक्त सीडी मौजूद नहीं है, इसलिए सत्यकी सावरकर की यूट्यूब वीडियो चलाने की याचिका भी खारिज की जाती है।
यूट्यूब वीडियो चलाने की मांग भी ठुकराई
सत्यकी सावरकर के वकील ने अदालत से यूट्यूब लिंक चलाने की अनुमति मांगी, जिसे राहुल गांधी के वकील ने सख्त आपत्ति के साथ चुनौती दी। अदालत ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत कोई वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होने से यूआरएल या वेब लिंक को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

खाली CD और ‘गायब’ अतिरिक्त CD पर जांच की मांग
अदालत के फैसले के बाद सत्यकी सावरकर के वकील ने ‘खाली सीडी’ और कथित अतिरिक्त सीडी के गायब होने की न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई की तारीख पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
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