
मादक पदार्थ पीने के साधन गोगो पेपर बेचने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस की सख्त कार्रवाई
गोगो पेपर बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
दुर्ग पुलिस ने मादक पदार्थ पीने के साधन गोगो पेपर की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इस कार्रवाई के तहत वैशाली नगर और छावनी थाना क्षेत्र में गोगो पेपर बेचने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

वैशाली नगर में राम मोहन साहू के खिलाफ कार्रवाई
थाना वैशाली नगर के अंतर्गत 11 अगस्त 2025 को 18 नंबर रोड, कैंप-1, सुभाष चौक के पास स्थित एक पान ठेले पर राम मोहन साहू (उम्र 55 वर्ष) द्वारा मादक पदार्थ पीने का साधन गोगो पेपर बेचा जा रहा था। इस गतिविधि से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था। पुलिस द्वारा कई बार चेतावनी देने के बावजूद राम मोहन साहू ने गोगो पेपर की बिक्री जारी रखी। इसके चलते उनके खिलाफ इस्तगासा क्रमांक 227/2025, धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई और मामला माननीय एसडीएम न्यायालय, छावनी में प्रस्तुत किया गया।


छावनी क्षेत्र में दो अन्य आरोपियों पर कार्रवाई
इसी तरह, थाना छावनी के अंतर्गत 12 अगस्त 2025 को सरकुलर मार्केट, भिलाई के पास गोगो पेपर बिक्री की शिकायत प्राप्त हुई। इस गतिविधि के कारण स्थानीय लोगों में विवाद और गाली-गलौज की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने पाया कि गोगो पेपर की बिक्री से बच्चों में बुरी आदतें पनप रही हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को समझाइश दी गई।
इस मामले में दो आरोपियों, भूपेंद्र साहू (उम्र 38 वर्ष, कैंप-2, भिलाई) और संजय कुमार मेहर (उम्र 54 वर्ष, 18 नंबर रोड, कैंप-1, भिलाई) के खिलाफ धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। दोनों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपियों का विवरण
राम मोहन साहू, उम्र 55 वर्ष, निवासी: कैंप-1, भिलाई
भूपेंद्र साहू, उम्र 38 वर्ष, निवासी: कैंप-2, भिलाई
संजय कुमार मेहर, उम्र 54 वर्ष, निवासी: 18 नंबर रोड, कैंप-1, भिलाई
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