
UP में योगी सरकार का सख्त रुख: अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के बाद अब कटखने कुत्तों पर कार्रवाई
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के बाद अब आवारा कुत्तों के खिलाफ भी सख्ती दिखाई है। प्रदेश में बढ़ती कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत कटखने कुत्तों को “उम्रकैद” तक की सजा हो सकती है। इस कदम से न केवल अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, बल्कि जनता की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

आवारा कुत्तों के हमले की बढ़ती घटनाएं
प्रयागराज, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाल के दिनों में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है। बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों पर कुत्तों के हमले की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और कुत्तों के काटने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

योगी सरकार का नया आदेश
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नया आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, यदि कोई कुत्ता पहली बार किसी व्यक्ति को काटता है, तो उसे 10 दिनों के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर में रखा जाएगा। यह कदम कुत्तों की आक्रामकता पर नियंत्रण पाने और जनता को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कटखने कुत्तों को उम्रकैद की सजा
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई कुत्ता बार-बार काटने की घटनाओं में शामिल पाया जाता है, तो उसे लंबे समय तक या उम्रकैद तक ABC सेंटर में रखा जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना और लोगों को उनके हमलों से बचाना है। साथ ही, सरकार ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे ABC सेंटरों की सुविधाओं को और बेहतर करें ताकि कुत्तों का इलाज और देखभाल सही तरीके से हो सके।
जनता में राहत, विपक्ष ने उठाए सवाल
योगी सरकार के इस फैसले से जहां आम जनता में राहत की भावना है, वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि कुत्तों को उम्रकैद जैसे कदम के बजाय उनकी आबादी नियंत्रण और टीकाकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हालांकि, सरकार का दावा है कि यह आदेश जनता की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम है।
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