March 2, 2026
TRAI ने केबल टीवी सेवाओं में जवाबदेही बढ़ाने के लिए DPOS से मासिक और त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट अनिवार्य की

TRAI ने केबल टीवी सेवाओं में जवाबदेही बढ़ाने के लिए DPOS से मासिक और त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट अनिवार्य की

Sep 11, 2025

 

नई दिल्ली, 11 सितंबर 2025 – भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने केबल टीवी सेवाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) से मासिक और त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही बढ़ाना, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ देना और शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

नई रिपोर्टिंग व्यवस्था का उद्देश्य

TRAI का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं की गुणवत्ता में असमानता, नेटवर्क बाधाएँ, सेवा में देरी और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएँ सामने आई हैं। इन्हें दूर करने के लिए DPOs से नियमित रिपोर्ट की मांग की गई है ताकि:

  • ✔ सेवा वितरण की स्थिति का आकलन किया जा सके
  • ✔ उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान समय पर हो
  • ✔ नेटवर्क विस्तार, तकनीकी विफलताओं और सेवा गुणवत्ता की निगरानी हो
  • ✔ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर बेहतर सेवाएँ प्रदान की जा सकें

 

रिपोर्ट में शामिल बिंदु

TRAI के निर्देशों के अनुसार, DPOs को मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण देना होगा:

  • ✔ ग्राहकों की संख्या और सेवा क्षेत्र
  • ✔ सेवा बाधाओं और तकनीकी शिकायतों की स्थिति
  • ✔ बिलिंग और भुगतान से संबंधित समस्याएँ
  • ✔ शिकायत निवारण में औसत समय
  • ✔ नेटवर्क सुधार और सेवा विस्तार की प्रगति
  • ✔ उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण के निष्कर्ष

सेवा प्रदाताओं पर प्रभाव

TRAI का मानना है कि इस पहल से केबल टीवी सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा। नियमित रिपोर्टिंग से न केवल सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण होगा। साथ ही, रिपोर्ट के आधार पर नियामक आवश्यक कदम उठाकर सेवा प्रदाताओं पर निगरानी रखेग

DPOs की प्रतिक्रिया

कई सेवा प्रदाताओं ने इस पहल का स्वागत किया है, जबकि कुछ ने रिपोर्टिंग प्रक्रिया को लेकर तकनीकी कठिनाइयों का उल्लेख किया है। TRAI ने स्पष्ट किया है कि चरणबद्ध तरीके से रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाएगी और आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सेवा प्रदाता बिना बाधा इस प्रक्रिया का पालन कर सकें

 

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