
पेन किलर निमेसुलाइड पर सरकार की सख्ती, 100 mg से ज्यादा डोज पर लगा बैन
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकप्रिय पेन किलर दवा निमेसुलाइड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम दवा से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से परामर्श के बाद लिया है। प्रतिबंध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत लागू किया गया है।

बच्चों के लिए पहले से ही प्रतिबंध
मंत्रालय के अनुसार, 100 mg से अधिक डोज में निमेसुलाइड का सेवन मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकता है। दर्द निवारण के लिए बाजार में कई अन्य सुरक्षित और प्रभावी विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए इस दवा के अधिक डोज को जरूरी नहीं माना गया। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निमेसुलाइड पर बैन लगाया जा चुका है। सरकार का मानना है कि बच्चों में इसके दुष्प्रभाव गंभीर हो सकते हैं।

कई देशों में पहले से बैन
निमेसुलाइड पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठते रहे हैं। फिनलैंड, स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम सहित कई यूरोपीय देशों में इस दवा पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी इसका उपयोग प्रतिबंधित है। सरकार के इस फैसले के बाद दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोरों को नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा, वहीं मरीजों को डॉक्टर की सलाह से सुरक्षित विकल्प अपनाने की सलाह दी गई है।
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