
शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक, DEO ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित
मुंगेली। जिले के शिक्षा विभाग की साख को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। विकासखंड लोरमी के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। यह घटना 05 जनवरी 2026 की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।

जिसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) ने मामले की पुष्टि करते हुए तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) मुंगेली एल.पी. डाहिरे को अवगत कराया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षक का आचरण शासकीय सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
नियमों का उल्लंघन, सख्त कार्रवाई
जांच में पाया गया कि शराब के नशे में विद्यालय पहुंचना न केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए खतरा है, बल्कि इससे शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि भी प्रभावित हुई है। मामले को गंभीर मानते हुए DEO ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1,2,3) का उल्लंघन बताया।

इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09(क) के तहत सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि में ये रहेगा आदेश
- निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लोरमी रहेगा।
- नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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