
तलवार लहराने वाले संदिग्धों को पुलिस ने भेजा जेल
घटना का विवरण: तलवार लहराकर लोगों को डराने की सूचना
10 जुलाई 2025 को धरसीवां थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस की गश्त चल रही थी। इस दौरान प्रधान आरक्षक परमेश पुरेना (1587), आरक्षक भूपेंद्र टंडन (1622), और आरक्षक सत्येंद्र प्रधान (1568) को मुखबिर से सूचना मिली कि एनएच 30 बिलासपुर-रायपुर मार्ग पर सोनू ढाबा के पास दो व्यक्ति तलवार लहराकर लोगों को डरा-धमका रहे हैं। एक व्यक्ति ने काले रंग का शर्ट पहना था, जबकि दूसरा नीले-सफेद रंग की फुल टी-शर्ट में था। दोनों अपने हाथों में धारदार तलवार और म्यान लिए हुए थे।

आरोपियों की पहचान और कार्रवाई
सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राजेंद्र दीवान और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। घेराबंदी कर दो आरोपियों, सोनू धुर्वे (पिता कलीराम धुर्वे, उम्र 22 वर्ष, पता: थानखमरिया, वार्ड नंबर 02, थाना थानखम्हरिया, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़) और मोहम्मद सैफ (पिता शेख गयामुद्दीन, उम्र 25 वर्ष, पता: थानखमरिया, वार्ड नंबर 11, थाना थानखम्हरिया, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़) को पकड़ा गया। दोनों के कब्जे से एक-एक लोहे का धारदार तलवार और म्यान जब्त किया गया।
कानूनी कार्रवाई: आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना धरसीवां में अपराध क्रमांक 326/2025 और 327/2025 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराकर लोगों में भय पैदा करने और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने के आरोप में की गई। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर 10 जुलाई 2025 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया
धरसीवां पुलिस ने इस घटना में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। थाना प्रभारी राजेंद्र दीवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने में मदद मिली है।
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