February 2, 2026
Surat: पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने खुद को लगाई आग, पति ने बचाने की बजाय बनाया वीडियो

Surat: पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने खुद को लगाई आग, पति ने बचाने की बजाय बनाया वीडियो

Jan 17, 2026

प्रेम विवाह के बाद तीन बच्चों की मां 31 वर्षीय प्रतिमा की दर्दनाक मौत, पति गिरफ्तार
सूरत, 16 जनवरी 2026: गुजरात के सूरत शहर से एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पति की लगातार प्रताड़ना और उकसावे से परेशान एक महिला ने खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सबसे शर्मनाक और हैरान करने वाली बात यह रही कि जब महिला आग की लपटों में जल रही थी, तब उसका पति उसे बचाने के बजाय मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करता रहा।

प्रेम विवाह के बाद शुरू हुई प्रताड़ना
मृतका की पहचान 31 वर्षीय प्रतिमादेवी के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बिहार के छपरा जिले की रहने वाली थीं। प्रतिमा सूरत के इच्छापोर इलाके स्थित जयराज सोसाइटी में अपने पति रंजीत दिलीप शाह के साथ रहती थीं। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और उनके तीन छोटे बच्चे हैं।

रंजीत एक स्थानीय गैरेज में काम करता है। पुलिस जांच में पता चला है कि रंजीत अक्सर छोटी-छोटी बातों पर पत्नी से झगड़ा करता था और मारपीट भी करता था। पति की लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से प्रतिमा काफी तनाव में रहती थीं।

आग लगने के दौरान पति ने नहीं किया कोई प्रयास
घटना की सूचना के अनुसार, बुधवार शाम प्रतिमा ने घर में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। जब वह चीखते हुए जल रही थीं, तब रंजीत ने उन्हें बचाने या पानी डालने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपना मोबाइल निकालकर पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया।

आसपास के लोगों ने चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन तब तक प्रतिमा की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पति गिरफ्तार, वीडियो को सबूत के रूप में जब्त किया
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। रंजीत दिलीप शाह को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से बनाया गया वीडियो जब्त कर लिया है, जिसे मुख्य सबूत के रूप में जांच में शामिल किया जाएगा।

इच्छापोर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (हत्या के लिए उकसाना), 85 (क्रूरता), 3(5) (साझा इरादा) सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

 

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