
Surajpur : शॉर्ट सर्किट से ट्रक जलने पर 29 Lakh का मुआवजा
13 अक्टूबर 2025 – छत्तीसगढ़ के सुरजपुर जिले के एक ट्रक मालिक को शॉर्ट सर्किट से लगी आग के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी ने दावा ठुकरा दिया था। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत न्याय की लड़ाई लड़ने वाले निशांक शुक्ला को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को ट्रक के बीमित मूल्य के बराबर 29 लाख 5 हजार 500 रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। यह राशि 45 दिनों के भीतर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित चुकानी होगी साथ ही 5 हजार रुपये वकील व्यय भी।

यह मामला न केवल बीमा कंपनियों की लापरवाही को उजागर करता है बल्कि उपभोक्ता अधिकारों की मजबूती को भी दर्शाता है। आइए इस घटना की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं।
घटना का विवरण:
सुरजपुर जिले के निवासी निशांक शुक्ला एक ट्रक मालिक हैं जो माल ढुलाई का काम करते हैं। उनके ट्रक का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास था और बीमा अवधि पूरी तरह सक्रिय थी। घटना उस समय घटी जब निशांक अपना ट्रक बसंतपुर घाट जिला बलरामपुर के ढलान से नीचे उतार रहे थे। अचानक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे ट्रक के इंजन और केबिन में आग लग गई।

देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को लपेट लिया निशांक ने अपनी शिकायत में बताया। घाटी का दुर्गम इलाका होने के कारण आग बुझाने में देरी हुई और ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस हादसे में निशांक को न केवल वाहन का भारी नुकसान हुआ बल्कि उनका जीविका स्रोत भी ठप हो गया। अनुमानित नुकसान ट्रक के बीमित मूल्य 29,05,500 रुपये के बराबर था।
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