
बांकेबिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दर्शन समय बढ़ाने के मामले में प्रबंधन समिति को नोटिस
मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के दर्शन समय में वृद्धि को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंदिर प्रबंधन के लिए गठित उच्चाधिकार प्रबंधन समिति को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस गोस्वामियों द्वारा दर्शन समय बढ़ाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया।

दरअसल, उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने 12 सितंबर को हुई बैठक में भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से ठाकुरजी के प्रतिदिन दर्शन समय में करीब पौने तीन घंटे की बढ़ोतरी करने का आदेश दिया था। हालांकि सेवायतों ने इस आदेश को लागू नहीं किया और इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
गोस्वामियों की दलील
याचिकाकर्ता गोस्वामियों का कहना है कि ठाकुर बांकेबिहारी जी की सेवा बाल स्वरूप में की जाती है और दर्शन समय बढ़ाने से उनके विश्राम में बाधा उत्पन्न होगी। उनका तर्क है कि यदि दर्शन का समय बढ़ाया गया, तो यह धार्मिक परंपराओं और ठाकुरजी की सेवा-प्रणाली के खिलाफ होगा।

जनवरी में होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने प्रबंधन समिति को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी के अनुसार, इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है और मंदिर प्रबंधन से जुड़े सभी पक्षों की नजरें अब शीर्ष अदालत के आगामी फैसले पर टिकी हैं।
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