
कोयला घोटाला मामले में आरोपियों को बड़ी राहत : सुप्रीम कोर्ट से सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को रेग्युलर जमानत
रायपुर। बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सभी प्रमुख आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य आरोपियों को नियमित (रेग्युलर) जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले ये सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनाया फैसला
यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बग़ाची की पीठ ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों, दलीलों और परिस्थितियों पर सुनवाई के बाद सुनाया। कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें आरोपियों को राज्य से बाहर रहने के निर्देश शामिल हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष
अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने कोर्ट में पक्ष रखा। वहीं राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने मजबूती से राज्य का पक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायिक प्रक्रिया रहेगी जारी
कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। जांच एजेंसियां नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई करती रहेंगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत का अर्थ मामले से आरोपियों को दोषमुक्त करना नहीं है।
अब तक 11 गिरफ्तार, 35 आरोपी
कोल लेवी घोटाले की जांच के दौरान अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में कुल 35 आरोपियों के खिलाफ पांच अभियोजन शिकायतें (चालान) विशेष अदालत में पेश की जा चुकी हैं।
273 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, कोल लेवी घोटाले में अब तक 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। ईडी ने अपने प्रेस नोट में बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच अभी भी जारी है।
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