
Supreme Court ने तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ भाजपा की याचिका को किया खारिज, कहा- ‘राजनीति सहने की कला है’
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दे रही थी, जिसमें रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों मामले को खारिज किया गया था।

विवाद का मूल
2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि यदि वह तेलंगाना में सत्ता में आती है तो आरक्षण को समाप्त कर देगी। इस बयान को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई और कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक झगड़े के मंच में नहीं बदला जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में नामी नेताओं के लिए ऐसी आलोचनाएँ और आरोप सहन करना पड़ता है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “अगर आप एक राजनेता हैं, तो आपके पास इन सब चीजों को सहने के लिए मजबूत चमड़ी होनी चाहिए।”
राजनीति में सहनशीलता की आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संदेश दिया कि राजनीतिक विवादों और विरोधों को न्यायालय में निपटाने की बजाय राजनीतिक संवाद और सहनशीलता से हल करने की दिशा में काम होना चाहिए। अदालत का मानना है कि राजनीतिक टकरावों के लिए न्यायालय उचित मंच नहीं है।

अगली प्रक्रिया
इस फैसले के साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा गया और इस मामले में अब आगे कोई सुनवाई नहीं होगी।
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