
इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने का मामला Supreme Court पहुंचा, फिलहाल सुनवाई से इनकार—कहा, पहले सरकार को कदम उठाने दें
फ्लाइट रद्द होने से परेशान यात्रियों ने लगाई सुप्रीम कोर्ट की गुहार
इंडिगो एयरलाइन की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द होने के मुद्दे ने अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाल के दिनों में IndiGo की कई उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस विषय को पहले सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को देखने दिया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक तंत्र के पास स्थिति को संभालने की पूरी क्षमता है।

सरकार को कार्रवाई का मौका देने की सलाह
पीठ ने कहा कि उड़ानों का संचालन, रद्दीकरण और शेड्यूलिंग से जुड़े नियम सरकार और विमानन नियामक संस्था के दायरे में आते हैं। ऐसे में बिना आवश्यकता न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।
अदालत ने सरकार से अपेक्षा जताई कि वह स्थिति की समीक्षा कर यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में बढ़ी नाराजगी
इंडिगो की लगातार उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को यात्रा योजनाओं में बाधा, आर्थिक नुकसान और असुविधा का सामना करना पड़ा है। इसमें कई ऐसे यात्री शामिल थे जिन्हें आपात कारणों से यात्रा करनी थी।
आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने विषय को खुले रूप में रखते हुए कहा कि यदि सरकार या नियामक संस्था की कार्रवाई संतोषजनक न हो, तो याचिकाकर्ता आगे फिर से अदालत का रुख कर सकते हैं।
वहीं, केंद्र सरकार और DGCA से यह अपेक्षा है कि वे स्थिति को जल्द सामान्य करने के लिए जरूरी कदम उठाएं।
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