
Supreme Court ने लगाई High Court के फैसले पर रोक, सब-इंजीनियर भर्ती मामले में नोटिस जारी
बिलासपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में हुई सब-इंजीनियर (सिविल) भर्ती को निरस्त करने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार और हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
67 सब-इंजीनियरों की नियुक्ति रद्द की थी हाईकोर्ट ने
दरअसल, हाईकोर्ट ने अयोग्य पाए गए 67 सब-इंजीनियरों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की थी, उनकी नियुक्ति को अवैध माना जाएगा।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद संबंधित अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
चयन प्रक्रिया में 89 उम्मीदवारों पर उठे थे सवाल
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि चयन प्रक्रिया में कुल 89 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान हुई थी, जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक जरूरी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। कोर्ट ने इसे भर्ती नियमों का उल्लंघन मानते हुए कड़ी टिप्पणी की थी।
हालांकि, इनमें से 67 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को सीधे तौर पर निरस्त करने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए संबंधित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है।
अब इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक संबंधित नियुक्तियों पर यथास्थिति बनी रहेगी।
आगे की सुनवाई पर टिकी निगाहें
भर्ती प्रक्रिया से जुड़े इस मामले पर प्रदेशभर के अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि नियुक्तियां बहाल रहेंगी या हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी होगा।
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