
अब और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं’ : Supreme Court ने रिश्वत मांगने के आरोपी ईडी अधिकारी को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी ईडी अधिकारी को राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के अधिकारी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को अब और हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामले की जांच में वह पिछले कई दिनों से सहयोग कर रहा है और आगे भी जांच से बचने की संभावना नहीं दिखती।
जांच एजेंसी ने लगाया था 3 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप
इस मामले में ईडी अधिकारी पर 3 लाख रुपये रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है। शिकायत के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। आरोपी पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोप आधारहीन हैं और उसे फंसाया गया है।

कोर्ट ने कहा – ‘जांच में सहयोग कर रहा आरोपी’
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी अधिकारी की निरंतर हिरासत की कोई ठोस आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि जांच एजेंसी द्वारा आवश्यक दस्तावेज और सबूत सुरक्षित हैं, इसलिए जमानत देने में कोई जोखिम नहीं है।
जमानत शर्तों के साथ मिली राहत
कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें—
- आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा
- देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं होगी
- सबूतों से छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी गई है
फैसले को माना जा रहा महत्वपूर्ण संकेत
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है, जहां सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही उन्हें लंबी अवधि तक हिरासत में रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बिना ठोस आधार के किसी को अनावश्यक रूप से जेल में रखना उचित नहीं है।
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