
Supreme Court: सैन्य क्वार्टर के अंदर मस्जिद में आम लोगों को नमाज की अनुमति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें चेन्नई के सैन्य परिसर के भीतर स्थित एक मस्जिद में आम नागरिकों को नमाज अदा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि सैन्य क्षेत्र में सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है।
सेना का आदेश बरकरार
चेन्नई स्थित सैन्य क्वार्टर के भीतर मौजूद इस मस्जिद में सुरक्षा कारणों से बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। सेना ने तर्क दिया था कि सैन्य प्रतिष्ठानों में आम नागरिकों की आवाजाही सुरक्षा जोखिम बढ़ा सकती है।

हाई कोर्ट ने दी थी अनुमति से इनकार
इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की मांग को नामंजूर करते हुए कहा था कि रक्षा क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी निर्णयों में अदालत दखल नहीं दे सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तर्क
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि मस्जिद धार्मिक स्थल है और वहां आम नागरिकों को भी नमाज अदा करने दी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मस्जिद सेना के नियंत्रण वाले परिसर में आती है, और ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है।
सुरक्षा सर्वोपरि: कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, तो सेना द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उचित और आवश्यक माने जाएंगे।
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