
सड़क किनारे कारोबार पर सख्ती, ठेला–गुमटी और फूड वैन के लिए अब जरूरी होगा लाइसेंस
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में अनियंत्रित व्यापार को रोकने और व्यापार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए आज बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अब नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का व्यापार बिना लाइसेंस के नहीं किया जा सकेगा। इसमें गुमटी, ठेले और वाहनों से चलने वाले मोबाइल व्यवसाय भी शामिल हैं।

15 दिनों के भीतर लाइसेंस किया जाएगा जारी
नए नियमों के तहत सभी व्यापारियों को निर्धारित शुल्क के साथ अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी किया जाएगा। निर्धारित समयसीमा में निर्णय न होने पर अनुज्ञप्ति स्वतः प्रदान की गई मानी जाएगी। जिन व्यापारियों के पास पहले से लाइसेंस नहीं है, उन्हें 60 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।
सड़क की चौड़ाई के आधार पर शुल्क तय
नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़क की चौड़ाई के आधार पर शुल्क तय किया गया है। नगर निगम क्षेत्रों में 7.5 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कों पर न्यूनतम वार्षिक शुल्क 4 रुपए प्रति वर्गफुट, नगरपालिका में 3 रुपए और नगर पंचायतों में 2 रुपए प्रति वर्गफुट होगा।

10 वर्ष तक के लिए मान्य
प्रत्येक अनुज्ञप्ति अधिकतम 10 वर्ष तक के लिए मान्य होगी, जिसकी अवधि आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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