
SpiceJet की फ्लाइट 14 घंटे लेट, यात्रियों को परोसा बर्गर और फ्रेंच फ्राई, एयरलाइन को 55,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश
मुंबई स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्पाइसजेट एयरलाइन को आदेश दिया है कि वह एक यात्री को 55,000 रुपये का मुआवजा दे। यह मामला उस यात्री से जुड़ा है जिसे स्पाइसजेट की उड़ान में 14 घंटे से अधिक की देरी के दौरान बस एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने को मिला, जो कि यात्रियों की उचित देखभाल की गंभीर कमी बताता है।

मामला क्या है?
शिकायतकर्ता ने 27 जुलाई 2024 को दुबई से मुंबई आने के लिए स्पाइसजेट की टिकट बुक की थी। उड़ान में अत्यधिक देरी हुई और इस दौरान यात्री को केवल एक बार बर्गर व फ्रेंच फ्राई परोसी गई। शिकायत में यह भी कहा गया कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के अनुसार लंबे विलंब होने पर यात्रियों को भोजन, जलपान और यदि जरूरत हो तो होटल में ठहरने की व्यवस्था करनी होती है।
स्पाइसजेट का पक्ष
स्पाइसजेट ने अपनी देरी के लिए परिचालन और तकनीकी कारणों को जिम्मेदार ठहराया और बताया कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों में एयरलाइन को नियमों से छूट मिलती है। लेकिन इस दावे को साबित करने में एयरलाइन असफल रही।
आयोग का फैसला
आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौरी कापसे ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से देरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एयरलाइन अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। यात्रियों को पूरी जानकारी देना, उन्हें भोजन, पानी और आराम की सुविधाएं देना उसकी जिम्मेदारी है।

मुंबई उपनगर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह माना कि एयरलाइन ने यात्रियों की उचित देखभाल नहीं की, इसलिए उस यात्री को मानसिक तनाव और अतिरिक्त खर्च के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए और मुकदमे की लागत के तौर पर 5,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया।
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