
BLO को धमकी देने के मामले में Supreme Court सख्त
SIR में सहयोग नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
नई दिल्ली। बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को धमकी देने और उनके कार्य में बाधा डालने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि स्पेशल इन्कवायरी रिपोर्ट (SIR) में सहयोग न करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। चुनावी प्रक्रियाओं में बाधा डालने वाली हर हरकत को गंभीर अपराध मानते हुए कोर्ट ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
चुनावी व्यवस्था में BLO की भूमिका महत्वपूर्ण
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BLO चुनावी रोल बनाने और सत्यापन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके साथ दुर्व्यवहार, धमकी या दबाव डालने की कोशिश लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि BLO सुरक्षा और सम्मान के हकदार हैं तथा प्रशासन का दायित्व है कि उन्हें हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जाए।

SIR जांच में बाधा डालने वालों पर सख्ती बरते अधिकारियों को निर्देश
अदालत ने निर्देश दिया कि SIR के दौरान मांगी गई जानकारी, दस्तावेज या बयान देने से इनकार करने वालों या जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं करना खुद में संदेह पैदा करता है और ऐसे व्यक्तियों पर कानून के सभी प्रावधान लागू किए जाएं
धमकी के मामलों को लेकर राज्यों को रिपोर्ट पेश करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि BLO को धमकी, दबाव या डराने-धमकाने के मामलों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। साथ ही, इन मामलों में अब तक की कार्रवाई और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी अदालत में जमा कराई जाए।
चुनावी प्रक्रिया को निर्भीक व पारदर्शी रखने पर जोर
अदालत ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर आधारित है। BLO को सुरक्षित माहौल देना चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों पर जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
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