
SIR कार्य में लापरवाही पर गिरी गाज, सहायक शिक्षक निलंबित
जगदलपुर | छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) बलिराम बघेल ने बकावंड विकासखंड में पदस्थ एक सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मतदान प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में उदासीनता बरतने के कारण यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
क्या था पूरा मामला?
बकावंड विकासखंड के प्राथमिक शाला बड़ेपारा, छोटेदेवड़ा में पदस्थ सहायक शिक्षक विवेक राणा को निर्वाचन संबंधी SIR अभियान के तहत विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 198 के अंतर्गत उन मतदाताओं को नोटिस तामील (Deliver) कराना था, जिनकी मैपिंग नहीं हुई थी (No-Mapping Voters)।

काम में लापरवाही और उदासीनता
जांच में पाया गया कि सहायक शिक्षक विवेक राणा ने विभाग से नोटिस तो प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उन्हें संबंधित मतदाताओं तक नहीं पहुंचाया। नोटिस को अपने पास दबाकर रखने की वजह से विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य बाधित हुआ और समय सीमा में प्रगति नहीं हो सकी।
निलंबन आदेश और मुख्यालय
जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है। सहायक शिक्षक के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कार्रवाई की गई है।निलंबन की अवधि के दौरान विवेक राणा का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लोहण्डीगुड़ा तय किया गया है। नियम के अनुसार, उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा।
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