
शिक्षक से 4.25 लाख की ठगी: ऑटो डीलर पर Bounced cheque देने का आरोप
छत्तीसगढ़ के लैलूंगा में सनसनीखेज मामला, पुलिस में शिकायत दर्ज
रायगढ़, 6 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ के लैलूंगा में एक शिक्षक ने स्थानीय ऑटो डीलर और युवा नेता पर 4.25 लाख रुपये की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षक अली अहमद ने सिन्हा ऑटो डील के संचालक अपरांश सिन्हा के खिलाफ थाना लैलूंगा में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने दो बाउंस चेक के जरिए धोखाधड़ी का दावा किया है। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया है।
शिक्षक का आरोप: जानबूझकर दी गई धोखाधड़ी
अली अहमद (38 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 12, अटल चौक, कोतबा बाईपास रोड, लैलूंगा, ने बताया कि अपरांश सिन्हा ने उन्हें 21 नवंबर 2024 को HDFC बैंक, शाखा लैलूंगा के दो पोस्ट डेटेड चेक सौंपे थे। अली का कहना है कि सिन्हा ने भरोसा दिलाया था कि चेक जमा करने पर तय तारीखों पर राशि प्राप्त हो जाएगी। हालांकि, यह भरोसा धोखा साबित हुआ।
बाउंस हुए चेक, बार-बार मिली निराशा
अली ने बताया कि पहला चेक 20 दिसंबर 2024 को SBI खाते में जमा किया गया, लेकिन 23 दिसंबर को बैंक ने अपर्याप्त राशि के कारण चेक बाउंस होने की सूचना दी।

दूसरा प्रयास 26 दिसंबर को भी असफल रहा, जब वही चेक फिर से बाउंस हो गया। इसके बाद दूसरा चेक 14 जनवरी 2025 को जमा किया गया, जो 15 जनवरी को भी अपर्याप्त राशि के कारण अस्वीकृत हो गया। अली ने बैंक से प्राप्त मेल और अस्वीकृति दस्तावेजों को अपनी शिकायत के साथ संलग्न किया है।
कानूनी कार्रवाई की मांग
अली अहमद ने अपनी शिकायत में supreme court के ऐतिहासिक निर्णय “ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश शासन (2013)” का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों में FIR दर्ज करना अनिवार्य है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.S.) की धारा 318 (पूर्व IPC धारा 420) के तहत अपरांश सिन्हा के खिलाफ तत्काल अपराध पंजीबद्ध करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
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