
शासकीय कार्य में बाधा डालने और हमला करने के प्रयास में महिला सहित दो गिरफ्तार, जेल भेजे गए
वैशाली नगर, 06 जून 2025: भिलाई नगर पालिक निगम के कर्मचारियों के साथ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, गाली-गलौज करने और पत्थर व डंडे से हमला करने की कोशिश करने के आरोप में वैशाली नगर पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई वैशाली नगर थाना भवन के लिए आवंटित शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के दौरान हुई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक-14, शांति नगर में थाना वैशाली नगर के भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि खसरा क्र0-7941/1 रकबा 1.260 हेक्टेयर आवंटित की गई थी। राजस्व निरीक्षक कोहका की रिपोर्ट के अनुसार, इस भूमि के लगभग 56000 वर्ग फीट हिस्से में कुछ लोगों द्वारा बाउंड्रीवाल, शेड निर्माण, मकान, गार्डन और तार फेसिंग कर अवैध कब्जा कर रखा था। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर के ज्ञापन के अनुसार, कब्जाधारियों को पूर्व में तीन बार सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया।
इसके बाद, दिनांक 02.06.2025 को पुलिस बल, जोन-02 राजस्व और नगर निगम के संयुक्त अमले की उपस्थिति में बेदखली की कार्यवाही शुरू की गई। इसी कार्यवाही के दौरान, देवेंद्र विश्वकर्मा के मकान में निवासरत किराएदार श्रीमती सलीना और श्री सदरुद्दीन अंसारी ने निगम कर्मचारियों को गाली-गलौज दी और उन पर पत्थर तथा डंडे से हमला करने का प्रयास किया।

इस घटना के बाद, प्रार्थी मदन मोहन तिवारी, उम्र 61 वर्ष, साकिन नगर निगम जोन 2 कार्यालय वैशाली नगर ने लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमांक-161/2025, धारा 296 (धार्मिक पूजा में विघ्न डालना), 221 (लोक सेवक द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार करने का इरादा न रखते हुए उसे जानबूझकर गिरफ्तारी से बचना), और 132 बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की विवेचना के दौरान, थाना वैशाली नगर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी श्रीमती सलीना और श्री सदरुद्दीन अंसारी को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद, श्रीमती सलीना और सदरुद्दीन अंसारी, निवासी शांति नगर भिलाई, को दंड प्रक्रिया संहिता (जा.फौ) की धारा 41(1)(बी) के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है।
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