
शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम जमानत
कोलकाता उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसे कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में गुरुग्राम गिरफ्तार किया था। शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है।
शर्तें– कोलकाता उच्च न्यायालय ने शर्मिष्ठा पनोली को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने आदेश दिया कि वह जाँच में सहयोग करे, भारत न छोड़े और उसे 10,000 रुपये के सुरक्षा बांड के साथ जमानत दी जाए। शर्मिष्ठा पनोली को भी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के बिना अनुमति के देश से बाहर जन की अनुमति नई दी गई है।

निर्देश– इसके अतिरिक्त, अदालत ने निर्देश दिया कि उसे उचित पुलिस सुरक्षा मिले।
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