
स्काउट-गाइड अध्यक्ष विवाद: सांसद Brijmohan की याचिका पर HC सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर। भारत स्काउट-गाइड के राज्य परिषद अध्यक्ष पद से हटाए जाने के मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल को बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। इस मामले में दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जहां अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सिंगल बेंच में हुई सुनवाई
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने शासन से पूरे मामले पर अपना स्पष्ट पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 को तय की गई है।

‘बिना सूचना, बिना सुनवाई हटाया गया’ – बृजमोहन अग्रवाल
याचिका में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें असंवैधानिक और एकतरफा तरीके से अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने कहा कि न तो उन्हें कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही पक्ष रखने या सुनवाई का अवसर मिला।
10 करोड़ की अनियमितता का उठाया था मामला
याचिका में यह भी उल्लेख है कि सांसद होने के साथ-साथ वे राज्य परिषद के वैधानिक अध्यक्ष हैं। इसी हैसियत से उन्होंने 5 जनवरी को जंबूरी आयोजन से जुड़ी बैठक ली थी। बैठक में करीब 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद उन्होंने जंबूरी आयोजन को रद्द करने का निर्णय लिया था। बृजमोहन अग्रवाल ने याचिका में कहा कि वे लंबे समय से स्काउट-गाइड के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, इसके बावजूद उनकी जानकारी के बिना कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है।
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