
आरटीई के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा हेतु चयनित छात्रों को निजी विद्यालयों द्वारा प्रवेश से किया जा रहा है इनकार – जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों को किया निर्देशित
जिले के कुछ निजी विद्यालयों द्वारा निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के अंतर्गत चयनित छात्रों को दस्तावेज पुनः जांच के नाम पर प्रवेश देने से इनकार किया जा रहा है। इस विषय में छात्र एवं अभिभावकों द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
ज्ञातव्य है कि सत्र 2025-26 हेतु दिनांक 5 मई 2025 को राज्य कार्यालय द्वारा 3097 छात्रों को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से निजी विद्यालयों में फ्री सीटें आवंटित की गई थीं। इन छात्रों को पोर्टल में “admitted” चिन्हित किया जा चुका है।
इसके बावजूद, कुछ निजी विद्यालय दस्तावेज दोबारा जमा कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ संस्थान प्रवेश में अनावश्यक विलंब कर रहे हैं, जिससे छात्रों एवं अभिभावकों को असुविधा हो रही है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद मिश्रा द्वारा दिनांक 23 मई 2025 को जिले के समस्त निजी अशासकीय विद्यालयों को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं कि सभी चिन्हित छात्रों को 27 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रवेश प्रदान किया जाए।
आरटीई के अंतर्गत सहायक नोडल अधिकारी/प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग द्वारा छात्रों के दस्तावेजों की जांच उपरांत पात्र/अपात्र घोषित किया गया था। पात्र पाए गए छात्रों को ही लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया तथा विद्यालयों को आवंटित किया गया।
अतः कोई भी निजी विद्यालय छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। यदि निर्धारित समय-सीमा तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है, तो संस्था प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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