
रॉकी अब्राहम केस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा- अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कार्रवाई में संवेदनशीलता जरूरी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर काम करने वाली क्षेत्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को कानून के प्रति संवेदनशील रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से तब जब किसी अंतरराष्ट्रीय यात्री को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने जैसे गंभीर कदम उठाए जा रहे हों, तब अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए।

SC ने की रॉकी अब्राहम की गिरफ्तारी रद्द
यह टिप्पणी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उस समय दी, जब उन्होंने प्रवासी भारतीय (एनआरआई) रॉकी अब्राहम की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। अब्राहम पिछले बीस वर्षों से इटली में रह रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को कानून की सही जानकारी और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।
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