
राष्ट्रीय लोक अदालत Traffic चालान माफ करवाने के लिए जरूरी Documents
राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को देश भर में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य लंबित ट्रैफिक चालानों सहित कई छोटे-मोटे मामलों का त्वरित और आसान समाधान प्रदान करना है। यदि आप इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान माफ़ करवाना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ लेकर जाना अत्यंत आवश्यक है।

सबसे पहले, चालान की एक या उससे अधिक फोटोकॉपी ले जाएं, जिसमें चालान नंबर, वाहन नंबर और तारीख साफ दिखनी चाहिए। इसके अलावा, अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की मूल और सत्यापित कॉपी साथ रखें। ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी फोटोकॉपी भी जरूरी है। पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से कोई एक सरकारी प्रमाण पत्र लेना चाहिए। अगर पुलिस या कोर्ट ने कोई नोटिस जारी किया है, तो उसकी कॉपी भी साथ ले जाएं। यदि आपने चालान का कोई हिस्सा पहले ही चुका दिया है, तो उसकी रसीद लेकर आना न भूलें।
राष्ट्रीय लोक अदालत दिन में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। इस दौरान आप अपने मामले को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। छोटे कारणों से जुड़ी ट्रैफिक उल्लंघन के लिए जुर्माना कम या माफ़ी मिल सकती है। यह पहल सड़क यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने, कानूनी मामलों का बोझ कम करने और जनता को न्याय पहुंचाने के लिए की गई है।
इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमतौर पर लोक अदालत में ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, जिससे आपको टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त होता है, जो लोक अदालत में सुनवाई के लिए अनिवार्य होता है।

इस तरह के मामलों में लोक अदालत का आयोजन एक सरल, शीघ्र और लागत-कुशल उपाय है, जो नागरिकों को उनके कानूनी बोझ से राहत देता है तथा ट्रैफिक नियमों के प्रति सजग करता है।
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