
नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, अल्प्राजोलम टैबलेट के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की सख्ती से नशा तस्करों में हड़कंप
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित नशीली दवा अल्प्राजोलम की अवैध बिक्री के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से 450 नग अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद की गई हैं।
450 टैबलेट और नकदी जब्त
पुलिस के अनुसार जब्त की गई अल्प्राजोलम टैबलेट का कुल वजन 48.06 ग्राम है। टैबलेट की अनुमानित कीमत करीब 1350 रुपये बताई गई है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 840 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार कुल जब्ती की कीमत लगभग 2190 रुपये आंकी गई है।

विशेष अभियान के तहत की गई कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध गांजा, शराब और नशीली दवाइयों की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल
मामले का खुलासा 4 फरवरी 2026 को हुआ, जब सिटी कोतवाली पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि दुर्ग का रहने वाला एक व्यक्ति राजनांदगांव शहर के बायपास रोड स्थित महाकाल टी स्टॉल के पास नशीली टैबलेट की अवैध बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की योजना बनाई।
रात में दबिश, सभी आरोपी मौके से पकड़े गए
मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना स्टाफ रात करीब 10:30 बजे महाकाल टी स्टॉल बायपास रोड के आगे एक बंद गुमटी के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में खड़े मिले। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को मौके पर ही पकड़ लिया और विधिवत तलाशी ली। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में अल्प्राजोलम टैबलेट और नकद राशि बरामद की गई।
आरोपियों की पहचान
पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम सौरभ ध्रुव निवासी दुर्ग, तरण सिंह निवासी चिखली जिला राजनांदगांव, रितेश यादव निवासी लखोली नाका चौक राजनांदगांव, प्रमोद बघेल निवासी चिखली, रोहन गायकवाड़ निवासी चिखली, प्रियांशु चौहान निवासी चिखली और तारेश सिन्हा निवासी राजनांदगांव बताए। आरोपी नशीली टैबलेट रखने और बेचने से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
औषधि निरीक्षक से कराया गया सत्यापन
बरामद टैबलेट का औषधि निरीक्षक प्रवीण चौबे से सत्यापन कराया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि जब्त गोलियां अल्प्राजोलम श्रेणी की प्रतिबंधित नशीली दवा हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 93/26 के तहत एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21(बी) में मामला दर्ज किया।
जेल भेजे गए सभी आरोपी
सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद उन्हें जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया है।
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