March 2, 2026
Rajnandgaon: मवेशी तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई दो वाहन जब्त, चार आरोपी गिरफ्तार

Rajnandgaon: मवेशी तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई दो वाहन जब्त, चार आरोपी गिरफ्तार

Oct 13, 2025

 

राजनांदगांव जिले की तुमडीबोड़ पुलिस चौकी की त्वरित कार्रवाई

राजनांदगांव। जिले की पुलिस चौकी तुमडीबोड़ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशी तस्करी में संलिप्त दो वाहनों को पकड़ा है। पुलिस ने इन वाहनों से सात मवेशियों को मुक्त कराया है, जिन्हें बिना अनुमति और बिना चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

बूचड़खाने ले जाए जा रहे थे मवेशी

गौरक्षा दल और स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 13 अक्टूबर 2025 की तड़के ग्राम तुमडीबोड़-नाथुनवागांव तिराहा मोड़ के पास दो महिंद्रा पिकअप वाहन (क्रमांक MH 36 AA 4721 और MH 36 AA 1375) को रोका।
इन वाहनों में कुल 07 मवेशी (भैंस और एक भैंस का बच्चा) को ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। मवेशियों को बिना किसी वैध दस्तावेज़ या पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था।

चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों वाहनों के चालकों और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है –

1. विश्वदिप बंजारी पिता रविन्द्र बंजारी, उम्र 28 वर्ष, निवासी टेकेपार पुनर्वसन वार्ड नं. 03, थाना कारदा, जिला भंडारा (महाराष्ट्र)

2. राजुश मोहनकर पिता प्रकाश मोहनकर, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम झबाडा, थाना कारदा, जिला भंडारा (महा.)

3. सौरभ लेन्डारे पिता मिलिंद लेन्डारे, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम वाकेश्वर, थाना अडयाल, जिला भंडारा (महा.)

4. सुचित रामटेके पिता सचिन रामटेके, उम्र 19 वर्ष, निवासी गोल्लेबाड़ी, थाना अडयाल, जिला भंडारा (महा.)

₹11.25 लाख की संपत्ति जब्त

पुलिस ने कुल 07 नग मवेशी जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,25,000/- है तथा दो महिंद्रा पिकअप वाहन जिनकी कुल कीमत ₹10,00,000/- है, को जब्त किया है। इस प्रकार कुल ₹11,25,000/- की संपत्ति को पुलिस ने कब्जे में लिया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा, एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में की गई।
कार्रवाई का नेतृत्व चौकी प्रभारी निरीक्षक दिलीप पटेल ने किया जिनके साथ सउनि चुन्नीलाल साहू, प्रआर लोकनाथ वर्मा, आरक्षक चन्द्रशेखर यादव एवं आरक्षक थलेश देशमुख शामिल थे।

मवेशी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

चारों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, एवं पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।

 

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