
राज्यसभा में Online Gaming Bill 2025 पास, देश में पहली बार सख्त कानून लागू – पूरी डिटेल्स व अपडेट
नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र में “प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025” (Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025) राज्यसभा में भी पास हो गया है। इसे लोकसभा ने भी एक दिन पहले मंजूरी दी थी। यह भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ा और सख्त कानून है, जिसमें देश में पहली बार सभी तरह के ‘ऑनलाइन मनी गेम्स’ (Online Money Games) – चाहे वो स्किल या चांस पर आधारित हों – पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं.

कानून की खास बातें
- ऑनलाइन मनी गेम्स का पूर्ण प्रतिबंध:
सभी ऑनलाइन गेम जिनमें पैसे का दांव, एंट्री फ़ीस या किसी भी तरह की रियल मनी शामिल हो – पूरी तरह प्रतिबंधित। इसमें स्किल गेम्स भी शामिल हैं, सिर्फ ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को प्रोत्साहन मिलेगा.
- विज्ञापन, प्रचार और फंड ट्रांसफर पर रोक:
किसी भी ऑनलाइन मनी गेम का विज्ञापन, प्रचार, ब्रांडिंग और उस पर बैंकों/फाइनेंशियल संस्थाओं द्वारा फंड ट्रांसफर भी गैरकानूनी बना, जिससे अवैध लेनदेन पर रोक लगेगी. - ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेमिंग को प्रोत्साहन:
बिल के तहत ई-स्पोर्ट्स को वैध मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा, “भारत को गेमिंग व इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाया जाएगा, ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन जुए/सट्टेबाजी को रोका जाएगा।” - कड़ी सजा और भारी जुर्माने:
कानून उल्लंघन करने वाले प्लेटफ़ॉर्म/कंपनी/एडवरटाइजर को 3 साल तक जेल, 1 करोड़ रूपये तक जुर्माने का प्रावधान, प्रमोटर्स और विज्ञापनदाताओं के लिए भी दो साल जेल और 50 लाख तक जुर्माना, बैंकों/इंस्टिट्यूशन के लिए यही प्रावधान लागू. - नाबालिगों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा:
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कड़े सुरक्षा, खेलों की मान्यता, कंटेंट और इनाम, डेटा प्राइवेसी पर विशेष प्रावधान. - क्यों लाया गया यह कानून?
सरकार के अनुसार, लगभग 45 करोड़ लोगों पर ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, सालाना 20,000 करोड़ की भारी लागत देश को झेलनी पड़ रही थी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को ‘गेमिंग डिसऑर्डर’ मानते हुए इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बताया।

कई राज्यों ने ऑनलाइन मनी गेमिंग/सट्टेबाजी को लेकर आत्महत्याओं, वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण जैसी समस्याएं चिन्हित की हैं.
सरकार व प्रधानमंत्री का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल की सराहना करते हुए कहा, “ये कानून भारत को गेमिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का हब बनाएगा। ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रोत्साहन मिलेगा और समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के नुकसान से बचाया जा सकेगा।”
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा:
पिछले तीन सालों से एक्सपर्ट कमेटी और इंडस्ट्री से चर्चा कर यह मसौदा तैयार किया गया। बिल के माध्यम से भारत में सिर्फ एक सुरक्षित, जिम्मेदार और नवाचारी गेमिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा.
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