
Raipur: पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत अर्जी खारिज, High Court ने कहा- गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल
रायपुर, 12 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़े हैं और मामले की जांच अभी अधूरी है। ऐसे में उन्हें जमानत देने से सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है।

ईडी ने की थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ईडी का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच उन्होंने आबकारी विभाग में एफएल-10ए लाइसेंस नीति लागू की, जिससे अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा मिला।
करोड़ों की अवैध कमाई का आरोप
जांच एजेंसी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से लखमा को हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपये मिलते थे। इस तरह उन्होंने कथित तौर पर 72 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश विभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और आर्थिक अपराध समाज के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए इस चरण में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
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