
Raipur Police की होटल-बार संचालकों को चेतावनी, ग्राहकों का रिकॉर्ड रखें और समय पर शटर गिराएं
रायपुर। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है। बुधवार को पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) मयंक गुर्जर के नेतृत्व में शहर के होटल, ढाबा, लॉज और बार संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सिविल लाइन स्थित सी/04 भवन में हुई इस बैठक में पुलिस ने संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यापार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

इन थाना क्षेत्रों के संचालक रहे मौजूद
बैठक में नार्थ जोन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख थाना क्षेत्रों— खमतराई, उरला, गुढ़ियारी, पंडरी और खम्हारडीह के समस्त होटल, लॉज और बार संचालक उपस्थित रहे। इस दौरान एडीसीपी आकाश मरकाम और एसीपी पूर्णिमा लामा ने भी सुरक्षा मानकों पर अपनी बात रखी।
पुलिस द्वारा जारी किए गए कड़े निर्देश
प्रतिष्ठानों को शासन द्वारा निर्धारित लाइसेंस शर्तों और समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय के बाद संचालन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही होगी। होटल और लॉज में ठहरने वाले हर व्यक्ति का विधिवत रिकॉर्ड रखना होगा। बिना वैध पहचान पत्र (ID Proof) के किसी को भी कमरा नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे चालू स्थिति में होने चाहिए ताकि किसी भी घटना की स्थिति में साक्ष्य मिल सकें । नशीली दवाओं, शराब के अवैध परोसने या किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पूर्ण रूप से रोक लगाने को कहा गया है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल संबंधित थाने को देने पर जोर दिया गया है।

महिला सुरक्षा सर्वोपरि
DCP मयंक गुर्जर ने विशेष रूप से महिला सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बीच बेहतर समन्वय से ही एक सुरक्षित माहौल तैयार किया जा सकता है। संचालकों ने भी पुलिस की इस पहल का स्वागत किया और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
👉 हमारे WhatsApp group से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://chat.whatsapp.com/KoD8NZUKKtmFqIxvNmiCwx?mode=gi_t



