
Raipur Police की होटल-बार संचालकों को दो-टूक: हथियार के साथ एंट्री बैन, नियम तोड़ा तो होगी सीधी कार्रवाई…
रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गुरुवार (5 फरवरी 2026) को डीसीपी – सेंट्रल ज़ोन श्री उमेश गुप्ता ने क्षेत्र के होटल, बार और क्लब संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक सी-4 सभा कक्ष में ली। बैठक में साफ कर दिया गया कि अब शहर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले प्रतिष्ठानों पर कड़ा एक्शन होगा।

लाइसेंस शर्तों और समय-सीमा का हो पालन
डीसीपी उमेश गुप्ता ने सभी संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित लाइसेंस की शर्तों और समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय के बाद संचालन या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सुरक्षा के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’
बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई कड़े निर्देश जारी किए गए, होटल, बार और क्लब परिसरों में किसी भी व्यक्ति का हथियार के साथ प्रवेश पूरी तरह वर्जित होगा। परिसर के चप्पे-चप्पे पर वर्किंग सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, विशेषकर प्रवेश और निकास द्वार पर सतत निगरानी अनिवार्य है। होटल में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों (Foreigners) का डेटा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तत्काल पुलिस को भेजना होगा। महिला ग्राहकों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
पुलिस ने सभी संचालकों को निर्देश दिया है कि उनके यहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी (स्टाफ) का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। किसी भी अप्रिय स्थिति या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा गया है ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

कमिश्नरी सिस्टम में बढ़ेगी जवाबदेही
डीसीपी ने संचालकों को समझाया कि नई पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था में उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सहयोग जरूरी है। नियम उल्लंघन की स्थिति में अब पुलिस सीधे और कड़ी वैधानिक कार्रवाई करेगी।
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