
Raipur NDPS कोर्ट का सख्त फैसला: पाकिस्तान से लाई गई हेरोइन के साथ दो तस्करों को 6-6 साल की सजा, 60-60 हजार जुर्माना
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशीले पदार्थों की अंतरराज्यीय तस्करी के खिलाफ NDPS विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पंजाब के दो तस्करों—मनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू—को 6-6 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा पाकिस्तान से लाई गई नशीली हेरोइन की तस्करी के मामले में दी गई है, जिसकी बाजार में लाखों रुपये कीमत बताई जा रही है।
गिरफ्तारी और मामले का विवरण
साल 2023 में रायपुर के गोलबाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की थी। दोनों आरोपियों को पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई हेरोइन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गोलबाजार थाने में FIR दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के समय जब्त हेरोइन की मात्रा बड़ी बताई गई, जो अंतरराज्यीय नशे के नेटवर्क का हिस्सा थी और युवाओं तक पहुंचाने के लिए सप्लाई की जा रही थी।

अदालत की सुनवाई और फैसला
NDPS विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरराज्यीय नशे की तस्करी की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा देना आवश्यक है। नशीली दवाओं का कारोबार समाज, खासकर युवाओं के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे अपराधियों को सख्त सजा देकर समाज में मजबूत संदेश देना जरूरी है।
पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया
रायपुर पुलिस ने इस फैसले को नशे की रोकथाम में महत्वपूर्ण कदम बताया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई राज्य में नशीले पदार्थों के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करती है। जुर्माना राशि दोनों आरोपियों से वसूली जाएगी और सजा पूरी होने तक उन्हें जेल में रखा जाएगा।
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