
Raipur रेलवे स्टेशन गांजा तस्करी मामला: आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना
रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन से जुड़े एक बड़े गांजा तस्करी मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस कोर्ट) किरण थवाईत ने शनिवार को आरोपी बेनरदा बीरा को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने माना कि आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ है और उसने 20.490 किलोग्राम गांजा अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा था।

10 जुलाई 2024 की रात चला था पुलिस का त्वरित अभियान
यह मामला 10 जुलाई 2024 की रात का है, जब रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1, दुर्ग छोर खंभा नंबर-39 पर जीआरपी पुलिस ने एक त्वरित कार्रवाई की थी। जांच के दौरान आरोपी बेनरदा बीरा संदिग्ध हालत में मिला। तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया।
अदालत ने माना अपराध प्रमाणित
अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को विश्वसनीय माना। न्यायाधीश किरण थवाईत ने कहा कि आरोपी का कृत्य एनडीपीएस अधिनियम की गंभीर श्रेणी में आता है, इसलिए उसे अधिकतम सजा दी जा रही है।
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