
Raipur में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 15-15 साल की सजा और जुर्माना
रायपुर की अदालत ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले में तीन आरोपियों को 15-15 साल की सजा और भारी जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई रायपुर पुलिस और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है, जो नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सक्रिय हैं।

घटना का विवरण
यह मामला पिछले साल 25 मई 2023 का है, जब रायपुर पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने होटल में छिपाकर रखे गए नशीले पदार्थों की बरामदगी की थी। इस दौरान शिवम तिवारी (26 ग्राम), दिनेश लोर्डे (25 ग्राम), और आशीष लोर्डे (61 ग्राम) नामक तीन आरोपियों के पास से कुल मिलाकर 112 ग्राम चरस जब्त की गई थी। इसके अलावा, पुलिस ने होटल के तहखाने से नशीले पदार्थों की पैकिंग और वितरण से जुड़े सामान भी बरामद किए।
अदालती कार्रवाई
गिरफ्तारी के बाद सिविल लाइन थाने में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े धारा 263/23 डी की कड़ी कार्रवाई शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने सबूतों को अदालत में पेश किया, जिसमें आरोपियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ। अदालत ने इस मामले में न्यायधीश पंकज कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को 15-15 साल की सजा और भारी जुर्माना लगाया।

सजा और जुर्माने की घोषणा
अदालत ने इस मामले में तीनों आरोपियों पर 15-15 साल की कठोर सजा और भारी जुर्माना लगाया। इसके अलावा, अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि सजा के दौरान इन युवकों को सुधार गृह में रखा जाए, ताकि वे समाज के लिए खतरा न बनें। अदालत ने यह फैसला नशे के खिलाफ कड़े रुख को दर्शाते हुए सुनाया, जिसमें यह भी कहा गया कि अगले 15 साल तक इन आरोपियों को पुनः समाज में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
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