
Raipur में नकली सोने की ठगी: मां-बेटे की अंतर्राज्यीय जोड़ी गिरफ्तार
रायपुर, 11 सितंबर 2025: रायपुर पुलिस ने एक सनसनीखेज ठगी के मामले में मां और बेटे की अंतर्राज्यीय जोड़ी को गिरफ्तार किया है। दोनों ने नकली सोने का ब्रेसलेट देकर सदर बाजार की ज्वेलरी दुकानों से लाखों रुपये कीमत के असली सोने के आभूषण हड़प लिए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8.5 लाख रुपये कीमत का माल और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने की।

धाड़ीवाल ज्वेलर्स में ठगी की वारदात
प्रार्थी शालीभद्र धाड़ीवाल, जो कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार में धाड़ीवाल ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी दुकान चलाते हैं, ने बताया कि 9 सितंबर 2025 को शाम करीब 6 बजे एक महिला उनकी दुकान पर आई। उसने सोने का ब्रेसलेट रिपेयर करने की बात कही। जब प्रार्थी ने ब्रेसलेट को रिपेयर न होने की बात कही, तो महिला ने इसे बदले में 13.88 ग्राम वजन का नया सोने का चैन, जिसकी कीमत 1,68,000 रुपये थी, ले लिया। महिला ने तुरंत दुकान छोड़कर भागने की कोशिश की। बाद में जांच में पता चला कि महिला द्वारा दिया गया ब्रेसलेट नकली था। इस ठगी की शिकायत पर कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 188/25, धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया गया।

बिलासपुर में भी की थी ठगी
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने उसी दिन बिलासपुर के सदर बाजार में अजय ज्वेलर्स दुकान में भी नकली ब्रेसलेट देकर असली सोने का ब्रेसलेट हड़प लिया था। यह दर्शाता है कि यह जोड़ी सुनियोजित तरीके से अंतर्राज्यीय स्तर पर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रही थी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पता चला कि महिला के साथ एक पुरुष भी था और वे एक वैगनआर कार (नंबर UP 37 AA 1328) का उपयोग कर रहे थे। फुटेज के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा।
आरोपियों की पहचान और बरामदगी
गिरफ्तार आरोपियों ने अपनी पहचान सविता सिंह उर्फ सपना उर्फ सप्पो (43 वर्ष) और उनके बेटे इशांत उर्फ अनुज वर्मा (23 वर्ष), दोनों निवासी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), के रूप में बताई। पुलिस ने उनके कब्जे से एक नकली सोने का ब्रेसलेट, एक असली सोने का चैन, 82,170 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार बरामद की। जप्त सामान की कुल कीमत लगभग 8,50,000 रुपये है।
कानूनी कार्रवाई
आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अन्य संभावित ठगी की घटनाओं की जांच शुरू कर दी है,
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