
Raipur : बेटे के खिलाफ मां पहुंची थाने, महंगी जमीन को धोखे से बेचने का आरोप
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 72 वर्षीय बुजुर्ग मां ने अपने ही बेटे और उसके दोस्त पर अपनी महंगी जमीन और मकान को फर्जी दस्तावेजों से बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता मनोरमा भिवंडे ने अमलेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि बेटे ने लोन के बहाने दस्तावेज लेकर फर्जी इकरारनामा और पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर संपत्ति दो अलग-अलग लोगों को बेच दी और लाखों रुपये एडवांस ले लिए। पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मां ने बेटे पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
रायपुर के अमर चौक, शर्मा बाड़ा, राजातालाब निवासी मनोरमा भिवंडे (72 वर्ष) ने अमलेश्वर थाने में लिखित शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि दुर्ग जिले के अमलेश्वर मौजा में प्रीति विहार के सामने उनके नाम पर 1420 वर्गफीट की जमीन है, जिस पर अर्धनिर्मित मकान बना हुआ है। पैसों की जरूरत पड़ने पर उन्होंने बड़े बेटे प्रवीण भिवंडे और उसके दोस्त पारस प्रसाद केसरी को केवल लोन निकालने के लिए ऋण पुस्तिका और रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज दिए थे। स्पष्ट कहा था कि फोटोकॉपी बनाकर वापस कर दें।

फर्जी दस्तावेज बनाकर दो लोगों को बेची संपत्ति
महिला का आरोप है कि बेटे प्रवीण भिवंडे और पारस प्रसाद केसरी ने आपसी सांठगांठ से उनकी अनुपस्थिति में फर्जी तरीके से दो इकरारनामा और एक पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की। संपत्ति को पहले विभोर गुप्ता को 17 लाख रुपये में बेचकर 5.50 लाख रुपये कैश एडवांस ले लिए। वहीं, उसी जमीन-मकान का दूसरा सौदा संजना पाण्डेय से 18 लाख रुपये में तय कर 7.50 लाख रुपये एडवांस वसूल लिए। पीड़िता ने कभी भी नोटरी के सामने हस्ताक्षर नहीं किए और न ही कोई रकम प्राप्त की।
मकान में निर्माण देखकर लगी जानकारी
पीड़िता को 16 जनवरी 2026 को मकान में निर्माण कार्य चलते देख संदेह हुआ। 17 जनवरी को जब वह अपने अन्य बच्चों के साथ मौके पर पहुंचीं, तो मजदूरों और विभोर गुप्ता से पूछताछ में सारा खुलासा हुआ। एक अन्य व्यक्ति ने भी उसी संपत्ति का सौदा होने का दावा किया।
बैंक में आई रकम को कमीशन बताकर निकलवा लिया
महिला ने बताया कि 7.50 लाख रुपये उनके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में आए थे। बेटे ने यह कहकर रकम निकलवा ली कि यह किसी मित्र की है और कमीशन मिलेगा। बाद में पता चला कि यह ठगी से जुड़ी राशि थी।
पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी
अमलेश्वर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रवीण भिवंडे और पारस प्रसाद केसरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।
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