
Raipur Court का सख्त फैसला: दो जघन्य हत्याकांडों में आरोपियों को उम्रकैद की सजा
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो अलग-अलग जघन्य हत्याकांड मामलों में कठोर रुख अपनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया कि पारिवारिक रिश्तों या छोटे-मोटे विवादों के नाम पर हिंसा और हत्या को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत का फैसला
जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने दोनों मामलों की विस्तृत सुनवाई के बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि समाज में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूरी है। फैसले में सबूतों, गवाहों की गवाही और अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों को प्रमुख आधार बनाया गया।

पहला मामला: पारिवारिक रिश्ते में हत्या
पहले मामले में आरोपी ने पारिवारिक रिश्ते का हवाला देते हुए हत्या को अंजाम दिया था। अदालत ने इसे बेहद गंभीर अपराध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि रिश्तों की आड़ में की गई हिंसा समाज के लिए खतरा है और इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता।
दूसरा मामला: मामूली विवाद से हुई हत्या
दूसरे मामले में एक छोटे-मोटे विवाद को लेकर आरोपी ने हत्या कर दी थी। अदालत ने इस पर भी सख्त रुख अपनाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसले में कहा गया कि मामूली बातों पर जान लेना अस्वीकार्य है और ऐसे अपराधियों को कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि समाज में भय का माहौल न बने।
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