
Janjgir Champa: गांजा तस्कर महेंद्र साहू की 35 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज, मुंबई कोर्ट का बड़ा आदेश
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई ने गांजा तस्करी के आरोपी महेंद्र साहू की करीब 35 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है।
आरोपी पर पहले से दर्ज हैं चार NDPS मामले
महेंद्र साहू, पिता किशन लाल साहू, निवासी जर्वे (थाना जांजगीर) पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज (NDPS) एक्ट के तहत पहले से चार अपराध दर्ज हैं। इनमें से एक प्रमुख मामले में NDPS विशेष न्यायालय, जांजगीर-चांपा ने अपराध क्रमांक 487/18 के तहत 26 जून 2019 को उसे 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

मुंबई कोर्ट ने 30 दिसंबर को जारी किया फ्रीज आदेश
SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई ने 30 दिसंबर 2025 को यह आदेश पारित किया। कोर्ट के अनुसार, महेंद्र साहू ने अवैध गांजा तस्करी से अर्जित कमाई से संपत्ति बनाई, जो NDPS अधिनियम-1985 की धारा 68(C) का उल्लंघन है। इस आधार पर उसकी चल और अचल संपत्ति को पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है।
अन्य तस्करों के लिए चेतावनी
यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि NDPS एक्ट की यह धारा न केवल तस्करी रोकने बल्कि अपराधियों की अवैध कमाई को जब्त करने में प्रभावी है। जिला प्रशासन ने आदेश को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम अन्य संभावित तस्करों के लिए कड़ी चेतावनी है कि अवैध धन से अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी।
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