
Raipur: गांजा तस्करी के दो आरोपियों को सजा, एक को 7 साल तो दूसरे को 4 साल की जेल
रायपुर, ४ जनवरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने ड्रग्स और मनोदैहिक पदार्थों से जुड़े मामलों में दो युवा आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को अर्थदंड भी लगाया और जेल भेजने का वारंट जारी किया। यह फैसला नशे के कारोबार पर लगाम कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पियुष चोकसे को सात साल की सजा
विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने पियुष चोकसे (उम्र १९ वर्ष), पुत्र मनोज चोकसे, निवासी सरदार पटेल नगर कॉलोनी, भोपाल (मध्य प्रदेश) को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ की धारा २०(b)(ii)(B) के तहत दोषी पाया। अदालत ने उन्हें ७ वर्ष का कठोर कारावास और ७०,००० रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त ७ महीने की जेल होगी। न्यायिक अभिरक्षा में बिताया समय सजा में समायोजित किया जाएगा। पियुष को केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया है।
प्रदीप यादव को चार साल की जेल
इसी अदालत ने प्रदीप यादव (उम्र २० वर्ष), पुत्र प्रकाश यादव, निवासी ग्राम भदरई, उदयपुर, थाना लिधौरा, जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) को भी उसी धारा के तहत दोषी ठहराया। उन्हें ४ वर्ष का कठोर कारावास और ४०,००० रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त ४ महीने की सजा भुगतनी होगी। अभिरक्षा अवधि समायोजित होगी। प्रदीप को भी केंद्रीय जेल रायपुर भेजा गया है।
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