
गांजा तस्करी मामले में बड़ा फैसला: आरोपी दीपक उर्फ बबलू बबलानी को 4 साल की सजा
रायपुर, 1 जनवरी 2026: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में सख्त कार्रवाई जारी है। रायपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्कर दीपक उर्फ बबलू बबलानी को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष की कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सुनाया।

मामले का विवरण और पुलिस कार्रवाई
यह मामला वर्ष 2024 का है, जब तेलीबांधा थाना पुलिस ने आरोपी दीपक उर्फ बबलू बबलानी को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय श्रेणी में आता है।
आरोपी ने न्यायालय में पेशी के दौरान तीन बार अनुपस्थित रहकर फरारी काटी। इसके बाद रायपुर पुलिस ने विशेष प्रयासों से उसे उड़ीसा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने विधिवत अपराध दर्ज कर विवेचना पूरी की और चालान दाखिल किया।
कोर्ट का फैसला और संदेश
अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और विवेचना के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया। कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी को समाज के लिए घातक बताते हुए ऐसे अपराधों में सख्त सजा की जरूरत पर जोर दिया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त दंड का प्रावधान भी रखा गया है।
विशेष कोर्ट अभियोजक के.के. चंद्राकर ने इस फैसले की जानकारी दी। यह सजा नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है। छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रशासन नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, जिससे कानून के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है।
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