
Raipur के आरंग में सार्वजनिक स्थान पर गांजा पीते युवक गिरफ्तार
रायपुर। आरंग थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस के सतत अभियान को बड़ी सफलता मिली है। ग्राम भानसोज बाजार चौक पर खुले आम सार्वजनिक स्थान में गांजा पीते एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से 22 पुड़िया गांजा, मिट्टी का चिलम और अन्य संबंधित सामग्री बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई
25 जनवरी 2026 की शाम को सहायक उप निरीक्षक अनिल चन्द्रवंशी के नेतृत्व में पेट्रोलिंग टीम (आर. 2869 जितेन्द्र गेण्डरे, सैनिक 612 दुर्गेश चन्द्राकर एवं आर. 541 बंशीलाल साहू) शासकीय वाहन सीजी 03 ए 1281 से टाउन एवं देहात क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि भानसोज बाजार चौक के पास एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर गांजा पी रहा है।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने तुरंत कार्रवाई की। गवाहों सहदेव रात्रे (पिता चैतुराम रात्रे, उम्र 44 वर्ष, निवासी रसनी) और देवादास (पिता ईतवारीदास, उम्र 55 वर्ष, निवासी भानसोज) को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी कर मौके पर बुलाया गया। मुखबिर सूचना का पंचनामा तैयार कर टीम गवाहों के साथ घटनास्थल पहुंची।
मौके पर पकड़ा गया आरोपी
घेराबंदी कर पुलिस ने लाल चेक शर्ट और काले लोवर पहने एक व्यक्ति को गांजा पीते हुए पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम अनिल तेलासी, पिता स्वर्गीय सोमनाथ तेलासी, उम्र 35 वर्ष, निवासी भानसोज, थाना आरंग, जिला रायपुर बताया।
संदेही की तलाशी से पहले पुलिस स्टाफ और गवाहों की तलाशी ली गई, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। आरोपी की सहमति से उसकी तलाशी ली गई, जिसमें एक पॉलीथीन में कागज से बंधी 22 पुड़िया गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। इसके अलावा दो मिट्टी के चिलम (एक में जला हुआ गांजा भरा), एक पुरानी मटमैली चिंदड़ी (कपड़ा) और एक माचिस (जिसमें 12 तिल्ली थीं) जब्त की गईं।
बरामदगी और पहचान की प्रक्रिया
मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया और सभी वस्तुओं को गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। गवाहों ने गांजा की पहचान देखकर, सूंघकर और जलाकर की, जिससे यह अवैध मादक पदार्थ गांजा साबित हुआ। तौलकर्ता गवाह राकेश पारधी द्वारा तौल कराने पर 22 पुड़िया गांजा का कुल वजन 85 ग्राम पाया गया। जब्त गांजा की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1,500 रुपये आंकी गई है।
कानूनी कार्रवाई
आरोपी अनिल तेलासी के खिलाफ थाना आरंग में अपराध क्रमांक 00/2026 धारा 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कृत्य एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विवेचना जारी है।
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