
Raipur: आदिवासी युवती से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
रायपुर, ४ जनवरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विशेष सत्र न्यायालय ने एक गंभीर अपराध मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आदिवासी युवती से बलात्कार के आरोपी कृष्णा तिवारी को आजीवन कारावास सहित कुल २० वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। फैसले के बाद दोषी को तुरंत केन्द्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया है। यह फैसला अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराधों पर सख्ती का संदेश देता है।

मामले का विवरण और दर्ज अपराध
यह मामला थाना अजाक, रायपुर में अपराध क्रमांक ०५/२०२५ के तहत दर्ज किया गया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुई, जो विशेष न्यायालय (एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) के लिए नामित है। न्यायालय ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
आरोपी की पहचान और सजा का ब्योरा
आरोपी कृष्णा तिवारी (उम्र ३६ वर्ष), पिता स्वर्गीय होरीलाल तिवारी, निवासी गली नंबर ०३, सुमित्रा विहार, मंगला चौक, बिलासपुर को निम्नलिखित धाराओं के तहत सजा सुनाई गई:
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ की धारा ६४: १० वर्ष कठोर कारावास एवं २,००० रुपये अर्थदंड।
धारा ६९: १० वर्ष कठोर कारावास एवं २,००० रुपये अर्थदंड।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ की धारा ३(२)(v): आजीवन कारावास एवं २,००० रुपये अर्थदंड।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ (कंक्यूरेंट) चलेंगी। अर्थदंड नहीं चुकाने पर प्रत्येक २,००० रुपये के लिए अतिरिक्त २ माह का कारावास भुगतना होगा। हिरासत में बिताया गया समय सजा में समायोजित किया जाएगा।
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