
Raipur के व्यापारी से 75 लाख की ठगी का आरोप
भोपाल के कारोबारी पर धोखाधड़ी और विश्वास भंग का मामला, एफआईआर की मांग
रायपुर। राजधानी रायपुर के कोटा क्षेत्र में रहने वाले एक व्यापारी ने भोपाल निवासी कारोबारी पर 75 लाख रुपये की ठगी, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वास भंग का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त कार्यालय रायपुर और सरस्वती नगर थाना में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
निवेश के नाम पर लिया पैसा, न मुनाफा मिला न मूलधन
शिकायतकर्ता अमृत लाल बिलथरे, निवासी लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड, कोटा रायपुर, खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय और कमीशन व्यवसाय से जुड़े हैं। वे “सात्विक एग्रो फूड प्रोडक्ट्स” नाम से व्यापार संचालित करते हैं। आवेदन में उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी दिनेश मिश्रा ने उनकी मुलाकात भोपाल निवासी सैय्यद इरशाद से कराई थी, जो स्वयं को खाद्य पदार्थों और फलों का बड़ा व्यापारी बताता था।

पीड़ित के अनुसार, सैय्यद इरशाद ने अपने व्यापार में निवेश करने का प्रस्ताव दिया और अच्छा मुनाफा दिलाने का भरोसा दिलाया। खाद्य व्यवसाय से जुड़े होने के कारण अमृत लाल ने आरोपी की बातों पर विश्वास कर लिया। शिकायत के मुताबिक जुलाई 2022 से वर्ष 2026 तक अलग-अलग किश्तों में नगद और फर्म के बैंक खाते से लगभग 75 लाख रुपये आरोपी को दिए गए।
चेक बाउंस, खाता पहले से बंद
आरोप है कि निवेश के बाद न तो कोई लाभ मिला और न ही मूल राशि वापस की गई। पैसे की मांग करने पर आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और आश्वासन देता रहा कि पूरी रकम मुनाफे सहित लौटा दी जाएगी।
पीड़ित का कहना है कि दबाव बनाने पर आरोपी ने 31 लाख रुपये का एक चेक दिया, लेकिन संबंधित बैंक खाता पहले से बंद था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक खाता बंद होने के कारण बाउंस हो गया। इसे शिकायतकर्ता ने सुनियोजित साजिश बताया है।
पुलिस जांच शुरू
अमृत लाल बिलथरे ने आवेदन में खुद को ठगा हुआ और मानसिक रूप से प्रताड़ित बताया है तथा आरोपी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह आवेदन 27 फरवरी 2026 को पुलिस आयुक्त कार्यालय रायपुर और सरस्वती नगर थाने में प्रस्तुत किया गया है।
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