
Raipur में तीन गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 1-1 लाख रुपये का जुर्माना
रायपुर। लंबे समय से अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त तीन आरोपियों को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने तीनों आरोपियों — अमन निजाम, शैलू तिवारी और प्रहलाद साहू — को 10-10 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 2-2 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

रावांभाठा के बंजारी नगर से हुई थी गिरफ्तारी
मामला रायपुर के रावांभाठा स्थित बंजारी नगर का है। खमतराई थाना पुलिस ने 10 दिसंबर 2020 को कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गांजा बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। पुलिस ने अमन के पास से 9.743 किलोग्राम, शैलू के पास से 5.4 किलोग्राम, और प्रहलाद के पास से 4.888 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था।
विशेष लोक अभियोजक ने की अधिकतम सजा की मांग
विशेष लोक अभियोजक केके चन्द्राकर ने कोर्ट में कहा कि तीनों आरोपी लंबे समय से गांजा तस्करी के कारोबार में सक्रिय थे। उन्होंने इसे समाज के लिए गंभीर अपराध बताते हुए अदालत से आरोपियों को अधिकतम सजा देने का निवेदन किया।
कोर्ट ने सबूतों के आधार पर सुनाई सजा
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत सबूतों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने पाया कि तीनों आरोपी अवैध गांजा व्यापार में दोषी हैं। इसके बाद न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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