
Raipur में कार्रवाई: तीन आदतन अपराधी जिला बदर
रायपुर। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कदम जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत 21 नवंबर 2025 को जारी आदेश में तीनों अपराधियों को जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि इन अपराधियों की गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थीं, जिसके चलते यह कठोर कार्रवाई आवश्यक थी।
अपराधियों की बढ़ती गतिविधियों पर रोक
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, ये तीनों अपराधी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और उनके खिलाफ कई दाण्डिक प्रकरण दर्ज थे। उनकी उपस्थिति से स्थानीय क्षेत्रों में असुरक्षा का माहौल बन रहा था। पुलिस की अनुशंसा पर कलेक्टर ने तत्परता दिखाते हुए जिला बदर की कार्रवाई को मंजूरी दी।
जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर
प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में भी ऐसे अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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